अगर आपने आइटीआर इनकम टैक्स रिटर्न ना किया हो तो आपके पास बहुत कम समय है अगर आपने आइटीआर इनकम टैक्स रिटर्न करने में लेट करी तो आपको भरना पड़ सकता है जुर्माना 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल जमा करने की अंतिम तिथि है आपको बता दें पिछले साल तक रिटर्न करने की तारीख बड़ा दी गई थी पर इस साल ऐसी कोई खबर नहीं मिल पाई है

इसके अलावा, यदि आप दी गई डेडलाइन तक टैक्स जमा नहीं करते हैं तो आप पर फाइन भी लगाया जाएगा.

यदि आप 31 जुलाई, 2022 की डेडलाइन से चूक जाते हैं, तो भी आप 31 दिसंबर, 2022 तक दस्तावेज दाखिल कर सकते हैं. हालाँकि, आपको विलंब शुल्क का भुगतान करना होगा. अगर सालाना आमदनी 5 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है तो आपकी लेट फीस 5,000 रुपये होगी. यदि आय 5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है, तो विलंब शुल्क 1,000 रुपये है.