‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत ‘हर घर तिरंगा’ अभियान शुरू करने की तैयारी में जुटी सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। आजादी के 75वें वर्ष में देश का झंडा कानून बदल दिया गया है। केंद्र सरकार ने लोगों को अपने घर पर या खुले स्थान में दिन और रात दोनों समय राष्ट्रध्वज फहराने की अनुमति दे दी है। इससे पहले सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच ही राष्ट्रध्वज फहराने का नियम था।
मीटर का केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों को पत्र लिखकर झंडा कानून में बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्रीय सम्मान का अपमान रोकने के लिए अधिनियम, 1971 के तहत राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन, फहराना और इसका उपयोग किया जाता है। 20 जुलाई, 2022 से इसके कुछ प्रविधान बदल दिए गए हैं।
अब पालिस्टर और मशीन से बने राष्ट्रध्वज का भी उपयोग किया जा सकेगा। झंडा कानून में बदलाव करते हुए कहा गया है, राष्ट्रध्वज हाथ से काता और हाथ से बुना हुआ या मशीन से बना होगा। यह कपास/पालिस्टर/ऊनया खादी से बना होगा।