Uttarakhand News, 22 May 2023: रुद्रपुर: पॉक्सो न्यायालय ने सितारगंज क्षेत्र में आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सरकार को पीड़िता को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया है।

22 मई 2020 को सितारगंज कोतवाली में गांव बैकुंठपुर, शक्तिफार्म निवासी शंकर विश्वास के खिलाफ पड़ोस की आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप लगा था। आरोपी ने पहले भी कई बार पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की थी। बाद में आरोपी ने पीड़िता के परिजनों से माफी भी मांगी थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीएससी शिवाकांंत द्विवेदी की न्यायालय में चल रही थी। न्यायालय ने सारे गवाह और सबूत देखने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पुख्ता सबूत होने के कारण आरोपी पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए। शनिवार को न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष की कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त कारावास भी काटनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि आरोपी शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।