Uttarakhand News, 18 July 2023: सितारगंज: घरेलू विवाद को लेकर हुई लड़ाई में बेटे ने पिता का बाल पकड़ सिर सीढ़ी पर पटक दिया। मारपीट में घायल हुए पिता की मृत्यु हो गई। पुलिस ने दामाद की तहरीर पर साले के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपित को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है।

इटोवा थाना नानकमत्ता निवासी पवित्र सिंह पुत्र संतोख सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि रविवार शाम पांच बजे भरौनी थाना सितारगंज निवासी उनके साले सरदुल सिंह का अपने पिता गुलजार सिंह से घरेलू विवाद हो गया था। आरोप है कि बेटे सरदूल ने गुस्से में आकर पिता गुलजार के बाल पकड़कर बाथरूम की सीढ़ी पर सिर पटक कर दे मारा। जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

नशेड़ी प्रवृत्ति का है बेटा: मौके पर उनकी सास चरण कौर पत्नी गुलजार सिंह व दूसरे साले जनरल सिंह पुत्र गुलजार सिंह मौजूद थे। कोतवाल भूपेंद्र बृजवाल ने बताया कि मौके पर मौजूद चश्मदीदों से पूछताछ किए जाने पर उन्होंने बताया कि सरदूल नशेड़ी प्रवृत्ति का है और वह अपने माता-पिता से अलग रहता था। रविवार शाम करीब पांच बजे वह अपने पिता गुलजार के घर पहुंच उनसे बेवजह गाली गलौज करने लगा।

पिता ने उसे बेवजह क्लेश करने से मना किया तो उसने बाल पकड़ सर बाथरूम के सीढ़ी पर दे मारा। जिसे गुलजार गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद घायल की पत्नी चरण कौर व छोटा बेटा जनरल सिंह उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले आए। जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोतवाल ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के दामाद की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध धारा 304 आइपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं आरोपित सरदूल सिंह को पुलिस ने भरौनी ग्राम से सोमवार दोपहर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

कलयुगी पुत्र ने पिता की जमकर की पिटाई: टनकपुर में पिता के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने बेटे के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। रविवार को सामने आए प्रकरण के बाद मारपीट में घायल पिता को स्थानीय लाेगों ने टनकपुर उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। पीड़ित का उपचार किया जा रहा है।

पीड़ित की ओर से रविवार रात कोतवाली में बेटे के विरूद्ध तहरीर दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वरिष्ठ उप निरीक्षक बची सिंह बिष्ट ने बताया कि पिता संजय बोरा की तहरीर पर आरोपित गौरव बोरा के विरूद्ध आइपीसी की धारा 325 में प्राथमिकी लिखी गई है।

अस्पताल प्रशासन के अनुसार संजय बोरा के शरीर का 35 प्रतिशत हिस्सा गरम पानी डालने से जल चुका है। युवक ने पिता के गले व छाती में गर्म पानी डाल दिया था। जिसमें वह घायल हो गए थे।