Uttarakhand News, 25 July 2023: मथुरा: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर यादव ने बालिका से दुष्कर्म और गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दोषी को मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई। उस पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है।

तीन साल पहले की है घटना: घटना 31 अगस्त 2020 की है। जमुनापार थाना क्षेत्र में एक ही परिवार की नौ वर्षीय दो बेटियां रात में आठ बजे दुकान पर सामान खरीदने गई थीं। काफी देर तक वापस न लौटने पर स्वजन ने खोजबीन शुरू की। रात 11 बजे एक बालिका घर आ गई, लेकिन दूसरी बालिका का पता नहीं चला। अगले दिन उसका शव मावली गांव के जंगलों में बरामद हुआ। उसकी दुष्कर्म करने के बाद गला घोंटकर हत्या की गई थी। शक के आधार पर गांव के बनवारी से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि बालिका को वह बहला-फुसलाकर ले गया था और दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी।
कोर्ट ने कहा- जब तक मौत न हो जाए, तब तक फंदे पर लटकाया जाए

इस मामले में बनवारी की बहन नीलम के खि‍लाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बनवारी बच्चियों को पहले नीलम के घर ले गया था, लेकिन उसने घर से भगा दिया था। न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि जब तक बनवारी की मृत्यु न हो जाए, तब तक उसे फंदे पर लटकाया जाए। वादी की ओर से पैरवी कर रहीं स्पेशल डीजीसी ने अलका उपमन्यु ने बताया कि नीलम को न्यायालय ने बरी कर दिया है।