Uttarakhand News 21 Feb 2025: सड़क हादसों को रोकने के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है, हाईकोर्ट ने इस पर आईजी ट्रैफिक अरुण मोहन जोशी से छह सप्ताह के भीतर सुझाव बताने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने वाहनों की ओवरस्पीड से हो रहीं दुर्घटनाओं को लेकर दायर याचिका जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये निर्देश दिए।

कहा कि हादसे रोकने के लिए और क्या बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं। पूर्व के आदेश के क्रम में आईजी ट्रैफिक जोशी वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अवगत कराया कि कई नौजवानों को मौत ओवरस्पीड के कारण हो चुकी है। उसे रोकने के लिए यातायात पुलिस काम कर रही है। ओवरस्पीड चल रहे वाहनों का चालान किया जा रहा है। कई जगहों पर सीसीटीवी कैमरे, रोड सर सेंसर लगा दिए गए है।

कोर्ट ने इस मामले में और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा। अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी।