Uttarakhand News, 21 दिसंबर 2022: उत्तराखंड उच्च न्यायालय की संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने राज्य में चल रही छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया के तहत चुनाव लड़ने के इच्छुक सभी प्रत्याशियों को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दे दी है। इसके बाद राज्य में उम्र के प्रत्याशी भी छात्र. संघ चुनाव लड़ पाएंगे|
उच्च न्यायालय की एकल पीठ का यह फैसला राजकीय महाविद्यालय चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी के 23 वर्षीय छात्र राजन पुत्र हरदयाल सिंह महंत निवासी ग्राम टिपरी बिष्ट, डुंडा जिला उत्तरकाशी की याचिका पर आया है, जिन्हें अपने अधिवक्ता निखिल बिष्ट व टीएस फर्त्याल के माध्यम से उच्च न्यायालय से ऊपरी आयु सीमा में 9 माह 7 दिन की छूट देने का आग्रह किया था। इस पर एकलपीठ ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में निर्विवाद तौर पर कोविड-19 के कारण चुनाव नहीं हो पाए थे। छात्रों में नेतृत्व की क्षमता के विकास तथा उनके चुनाव लड़ने के मूल्यवान अधिकार से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए याची सहित सभी प्रत्याशियों को आयु सीमा में दो वर्ष की छूट दी जाती है।