Uttarakhand News 18 December 2023: Nainital Crime News डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 13 जून को थाना मुक्तेश्वर में सुरेश सिंह निवासी गौनियारो निवासी गौनियारो थाना खनस्यू ओखलकांडा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि पहली जून को उसका 32 वर्षीय भाई चंदन सुसराल ग्राम अमजड़ को निकला था लेकिन जब शाम तक ससुराल नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश की गई।

नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की कोर्ट ने पति की हत्या व हत्या की साजिश में आरोपित पत्नी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क रखा कि 13 जून को थाना मुक्तेश्वर में सुरेश सिंह निवासी गौनियारो, निवासी गौनियारो, थाना खनस्यू ओखलकांडा ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि पहली जून को उसका 32 वर्षीय भाई चंदन सुसराल ग्राम अमजड़ को निकला था लेकिन जब शाम तक ससुराल नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश की गई।

छह जून को चंदन का शव ग्राम डूंगरी में सड़क से करीब एक किलोमीटर दूर जंगल में मिला। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत किया। विवेचना के दौरान आरोपित दिनेश रावत, कमल सिंह, यशवंती देवी के विरुद्ध धारा-302, 201, 120 बी आइपीसी में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए गए।

भाई व उसके दोस्त से मिलकर करवाई पति की हत्या
डीजीसी ने कोर्ट को बताया कि आरोपित यशवंती ने अपने भाई व भाई के दोस्त से मिलकर अपने पति की हत्या करवाई। यशवंती ने ही हत्या की पूरी योजना बनाई। बताया कि पहली जून कोक जब आरोपिता का पति चंदन गौनियां अमजड़ आ रहा था तो उसकी सुनियोजित तरीके से हत्या कर दी गई।