Uttarakhand News, 10 February 2023: Dehradun| उत्तराखंड में नकल माफिया को अब बक्शा नहीं जायेगा. इसके लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार ने कड़ा कदम उठा लिया है. खुद सीएम ने आज देहरादून में इसके बारे में जानकारी दी है. राज्य में नकल के खिलाफ प्रावधान बहुत कड़े कर दिए गए हैं और अब नकल करने या कराने वालों की खैर नहीं है. आज मुख्यमंत्री आज ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस 2023 के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे. इसी दौरान उन्होंने यह बात कही. वहीं भर्ती परीक्षाओं में धांधली को सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाली है. यह कठोर नकल विरोधी कानून जल्द ही राज्य में लागू हो जाएगा.

सीएम धामी ने क्या कहा
मुख्यमंत्री ने कहा कि, हमने तय किया है कि उत्तराखण्ड में सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया जाए.. इस हेतु सख्त नकल विरोधी कानून का अध्यादेश हमने कल राजभवन भेज दिया है, जल्द ही यह लागू हो जाएगा. सीएम ने कहा कि, देश को सुशासन देने वाले भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय-जवान, जय-किसान के साथ जय-विज्ञान का नारा दिया था, इस नारे को आगे बढ़ाते हुए PM मोदी ने इसमें जय-अनुसंधान जोड़ने का कार्य किया है.

देश का सबसे सख्त कानून – सीएम
वहीं सीएम ने कल यानी गुरुवार को एक ट्वीट में कहा था कि, युवाओं से किए गए वादे के अनुरूप हमारी सरकार ने देश का सबसे सख्त “नकल विरोधी कानून” लाने का फैसला किया है. इस हेतु संबंधित अध्यादेश को मैंने अपनी अनुमति प्रदान कर अग्रेतर कार्यवाही के लिए भेज दिया है. हम नकल माफिया को प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे.

10 साल सजा, 10 करोड़ जुर्माना
इससे पहले राज्य शासन द्वारा नकल विरोधी कड़े कानून का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया था. इसके लिए एक महीने पहले से ही सभी तैयारियां कर ली गईं थीं. इस कानून में नकल माफिया को उम्रकैद या 10 साल की जेल और 10 करोड़ का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है. इसमें नकल माफिया की संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान है. गौरतलब हो कि उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित घोटाले को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे हैं.