Uttarakhand News, 24 June 2023: हरिद्वार: दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने मृतका के पति, सास और ससुर को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. ये फैसला अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने सुनाया है. मामला फरवरी 2021 का है.
शासकीय अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि 25 मई 2016 को बोदाहेड़ी गांव निवासी तरन्नुम की शादी लक्सर के लादपुर कलां गांव निवासी नइम के साथ हुई थी. शादी में तरन्नुम के माता पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर खूब दान दहेज भी दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग दान दहेज से खुश नहीं थे.
पढ़ें- देहरादून कासिफ-अनम हत्याकांड: सुसाइड की चल रही थी जांच, सामने आ गया डबल मर्डर, ऐसे हुआ बहनोई पर शक
शादी के बाद से ही तरन्नुम का पति नइम और उसके सास-ससुर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे. कई बार उसके साथ मारपीट की गई. ससुराल पक्ष के लोग तरन्नुम से दहेज में सात लाख रुपए की मांग कर रहे थे, जब तरन्नुम के घरवालों ने दहेज देने से मना कर दिया तो उन्होंने उसे हद से ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया और इस बीच 16 फरवरी 2021 तरन्नुम की हत्या कर दी.
तरन्नुम की हत्या के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किया, तभी से ये मामला अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चल रहा था. आज 23 जून 2023 को कोर्ट ने पति नइम, ससुर नसीम और सास सिन्नो को तरन्नुम की हत्या का दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं.