Uttarakhand News, 26 September 2023: आगरा: आगरा में राधास्वामी सत्संग सभा द्वारा कब्जाई गई जमीन खाली कराने के लिए प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार तक की रोक लगा दी। इस संबंध में प्रमुख सचिव राजस्व, पुलिस आयुक्त, डीएम, एसडीएम सदर सहित अन्य अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं। अगली सुनवाई बुधवार को होगी।


सीएम हुए नाराज: वहीं, शाम को वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रकरण पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित संस्था से संवादहीनता के कारण माहौल खराब हुआ। अधिकारियों ने लखनऊ में जानकारी तक नहीं दी। साथ ही भविष्य में इस तरह न करने के लिए चेतावनी भी दे दी। कहा कि प्रकरण में पुलिस को पार्टी नहीं बनना चाहिए था।


संवाद से निस्तारित किया जाना चाहिए मामला: सीएम योगी ने कहा कि राधास्वामी सत्संग सभा प्रतिष्ठित संस्था है। उनके साथ राजस्व मामले को संवाद से निस्तारित किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मौके पर उच्च अधिकारियों को जाना चाहिए था। यदि गए होते तो माहौल खराब नहीं होता।

माहौल नहीं होना चाहिए खराब: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि संवादहीनता की स्थिति के कारण कहीं माहौल खराब नहीं होना चाहिए। सत्संग सभा द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा साबित होने पर तहसीलदार सदर कोर्ट से कब्जा हटाने के आदेश जारी हुए थे। शनिवार को पुलिस-प्रशासन की टीम ने टेनरी स्थित चक मार्ग, खेल का मैदान से दीवार समेत अन्य स्थानों से कब्जा हटा दिया था। छह घंटे के बाद ही सत्संगियों ने फिर से कब्जा कर लिया।

रविवार को हुआ था संघर्ष: रविवार शाम को इसको लेकर सत्संग सभा और पुलिस प्रशासन में संघर्ष हुआ। सोमवार को राधास्वामी सत्संग सभा की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर रोक को सत्संगी अपनी जीत बता रहे हैं। अधिकारियों ने आदेश की कापी मिलने की पुष्टि की है।


मानवाधिकार और महिला आयोग जाएंगे: सत्संग सभा के मीडिया प्रभारी एसके नैय्यर का कहना है कि पुलिस कार्रवाई में सत्संग सभा के कई लोग चोटिल हुए हैं। उनका मेडिकल तो दूर, उपचार तक नहीं किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। अब वे मानवाधिकार और महिला आयोग जाएंगे।