Uttarakhand News देहरादून 12 अक्टूबर 2022: Dehradun News: दीपावली पर पटाखों की दुकान लगाने के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही पटाखों की दुकान कहां लगाई जा सकती है, कौन से बाजार में पटाखों की दुकानें प्रतिबंधित रहेंगी, इसको लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। विशेषकर शहर के 12 बाजार पटाखों की दुकान लगाने के लिए प्रतिबंधित किए गए हैं। ये बाजार न सिर्फ अधिक भीड़भाड़ वाले हैं, बल्कि यहां व्यापारिक प्रतिष्ठान एक दूसरे से बेहद सटे हुए हैं साथ ही अधिकतर मार्ग संकरे होने के यहां कारण आपात स्थिति में अग्निशमन वाहन नहीं पहुंच सकते।

मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागर में जिलाधिकारी सोनिका व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि बिना अग्निशमन विभाग की एनओसी के पटाखों की दुकानों के लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। लाइसेंस के लिए संबंधित व्यापारी 12 से 18 अक्टूबर के बीच आवेदन कर सकते हैं। वहीं, पटाखों की बिक्री 20 से 25 अक्टूबर के बीच की जा सकेगी।

लाइसेंस जारी करने के लिए 700 रुपये की फीस तय की गई है और इस पर व्यापार मंडल ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डा. एसके बरनवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केके मिश्रा, सिटी मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान, मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र सिंह, सहायक निदेशक सूचना बीसी नेगी, व्यापार मंडल अध्यक्ष विपिन नागलिया, सुनील मैसोन, पंकज मैसोन आदि उपस्थित रहे।

जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि पटाखों की दुकानों के लाइसेंस के लिए व्यापारियों को परेशानी से बचाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है। संबंधित व्यापारी इस व्यवस्था के तहत अपने क्षेत्र के उपजिलाधिकारी कार्यालय/सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इन बाजार में नहीं मिलेंगे लाइसेंस

  • पलटन बाजार (कोतवाली से घंटाघर के बीच)
  • धामावाला बाजार (कोतवाली से आढ़त बाजार चौक)
  • मोतीबाजार (पलटन बाजार से पुरानी सब्जी मंडी-हनुमान चौक तक)
  • हनुमान चौक
  • झंडा मोहल्ला
  • रामलीला बाजार
  • बैंड बाजार
  • आनंद चौक से लक्षमण चौक तक
  • डिस्पेंसरी रोड का पूरा भाग
  • चकराता रोड पर घंटाघर से हनुमान मंदिर तक
  • सर्वे चौक से डीएवी कालेज जाने वाली रोड
  • करनपुर मुख्य बाजार

जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि प्रतिबंधित किए गए मुख्य बाजार के अलावा संकरे मार्ग वाले बाजार में भी लाइसेंस न जारी किए जाएं। लाइसेंस जारी करते समय यह देखा जाए कि संबंधित स्थलों पर अग्निशमन वाहन व पानी का टैंकर आसानी से पहुंच सकता है या नहीं।

नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना, जब्त होगी सामग्री

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित स्थलों व बिना लाइसेंस के पटाखों की दुकान लगाने पर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही सामग्री जब्त कर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।