Uttarakhand News, 26 July 2023: नैनीताल : Uttarakhand Forest Inspector Bharti: हाई कोर्ट ने वन दारोगा के 316 पदों को भरने के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है। सोमवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एकलपीठ के 22 जून के भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के अंतरिम आदेश को निरस्त कर दिया।

कोर्ट के आदेश से आयोग के साथ ही चयन सूची में शामिल अभ्यथियों को बड़ी राहत मिली है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगले माह लिखित परीक्षा में सफल 615 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित करेगा। ज्ञात हो नकल की वजह से इस परीक्षा को दिसंबर 2022 में आयोग ने रद कर दिया था, फिर 11 जून को दुबारा लिखित परीक्षा हुई, जिसमें 50 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए।
615 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई

16 जून को परीक्षा परिणाम जारी किया गया, जिसमें सफल 615 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई। इस सूची में रद की गई परीक्षा में सफल रहे केवल 256 अभ्यर्थी ही स्थान बना सके। हाई कोर्ट की एकलपीठ ने पूर्व में ऊधमसिंह नगर निवासी निधि जोशी सहित अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।

एकलपीठ ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को आनलाइन परीक्षा की सफल सूची में शामिल हर अभ्यर्थी का पूरा विवरण जांचने और रिपोर्ट 15 दिन के भीतर पेश करने का निर्देश दिया था।

इधर खंडपीठ में सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवकता सीके शर्मा ने कहा कि एकलपीठ के अंतरिम रोक के आदेश से पूरी चयन प्रक्रिया पर रोक लग गई है, जो नियमानुसार गलत है। गिने चुने अभ्यर्थी ही हाई कोर्ट आए हैं, उनकी वजह से पूरी प्रक्रिया तथा राज्य को बंधक नहीं बनाया जा सकता। इस पर खंडपीठ ने एकलपीठ के अंतरिम आदेश को खारिज कर दिया।