Uttarakhand News 02 July 2024: अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए आइपीसी सीआरपीसी और साक्ष्य कानून को बदल दिया गया है। आज से हत्या हो या लूट चोरी हो या फिर मारपीट सभी घटनाओं में कानून की बदली धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लॉ के प्रभावी होने के बाद आज उत्तराखंड के हरिद्वार से नए क्रिमिनल लॉ के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है।

New Criminal Law: देश में आज से लागू हुए नए कानूनों के तहत उत्तराखंड में पहला मुकदमा ज्वालापुर कोतवाली जिला हरिद्वार में दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर दो अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) की धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।

चाकू दिखाकर जान से धमकी का मामला
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, तहरीर में विपुल भारद्वाज पुत्र जसपाल भारद्वाज निवासी मौ. जाटान बी-4 बिजनौर हाल निवासी ग्राम लाथारदेवा झबरेड़ा, हरिद्वार ने कहा कि सोमवार की तड़के सुबह करीब 1:45 बजे वह रविदास घाट के पास बैठा था, तभी वहां पर दो अज्ञात व्यक्ति आए और उसे चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देने लगे।

आरोपियों ने उसके पास मौजूद फोन और 1400 रुपये की नकदी छीन ली और उसे गंगा नदी की तरफ धक्का देकर फरार हो गए। मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।