Uttarakhand News, 3 नवंबर, 2022: नैनीताल। हाईकोर्ट ने लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की चुनाव याचिका के वाद बिंदुओं पर विधायक की आपत्तियों को खारिज कर दिया। साथ ही पूर्व विधायक को 11 नवंबर तक याचिका में आपत्तियां दूर करने तथा 16 नवंबर से मामले में नियमित सुनवाई का आदेश भी पारित किया है।
लोहाघाट विधानसभा सीट पर भाजपा के पराजित प्रत्याशी पूरन सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस के विजयी प्रत्याशी खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि खुशाल सिंह ने 24 जनवरी 2022 को नामांकन किया किन्तु शपथ पत्र 28 जनवरी को दाखिल किया। जबकि यह नामांकन पत्र के साथ ही दाखिल होना था। यही नहीं शपथ पत्र में उन्होंने गलत सूचनाएं दीं। नामांकन के समय उनके 25 सरकारी कार्यों के ठेके चल रहे थे, जिसे उन्होंने छुपाया है। सुनवाई के दौरान विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ में प्रार्थना पत्र दाखिल कर याचिका में कमियां बताते हुए निरस्त करने की याचना की थी। कहा याचिका जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दाखिल नहीं हुई है। फर्त्याल की ओर से दाखिल शपथपत्र में उनके प्रार्थना वाले स्थान पर हस्ताक्षर नहीं हैं। जो याचिका के साथ संलग्नक लगाए हैं, वह सत्यापित नहीं हैं।