Uttarakhand News, 23 August 2023: देहरादून: स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज पंकज तोमर की कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को 20-20 साल के कारावास का सजा सुनाई है. दोषियों पर 24 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके साथ ही इन दोषियों से पीड़िता को 20 हजार रुपए देने का आदेश भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है.
अचानक गायब हो गई थी किशोरी: बता दें कि 15 अक्टूबर 2018 को देहरादून के नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने थाना नेहरू कॉलोनी में अपनी 14 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया था कि उनकी बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है. इसके अगले दिन जीआरपी शामली से पुलिस को फोन आया कि किशोरी उनके थाने में मौजूद है. उसके बाद किशोरी को परिजनों के सपुर्द कर दिया गया था.
दोस्त के साथ मिलकर किशोरी से किया रेप: किशोरी ने पुलिस और अपने परिजनों को बताया कि उसे गौरव निवासी थाना भवन, शामली अपने साथ अपने कमरे पर ले गया था. वहां उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया. इसके बाद वह अपने दोस्त विवेक के घर सहारनपुर ले गया. वहां विवेक ने भी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया. साथ ही किशोरी ने बताया कि विवेक ने उसे दिल्ली की बस में बैठा दिया. जब वह शामली पहुंची तो एक युवक ने उसे शाम को जीआरपी थाने पहुंचा दिया.
दो बलात्कारियों को 20 साल की जेल: किशोरी ने बताया था कि गौरव उसके एक रिश्तेदार के यहां आता जाता था. वहीं उसकी मुलाकात हुई थी. शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से पांच गवाह पेश किए गए. दलीलों को मानते हुए कोर्ट में दोनों को पॉक्सो एक्ट में 20-20 साल की सजा सुनाई गई है. साथ ही दोनों पर 24 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा 20 हजार रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है.