Uttarakhand News 28 March 2025: Uttarakhand Crime: विशेष सत्र न्यायाधीश गुरुबख्श सिंह की अदालत ने रिश्ते में पोती लगने वाली छह वर्ष की मासूम से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

बच्‍ची के पिता ने बनाया था धर्म पिता
घटना बीते वर्ष मोरी थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई। विशेष लोक अभियोजक पूनम सिंह ने बताया कि 68 वर्षीय राम सिंह का बच्ची के घर आना-जाना था। बच्ची के पिता ने राम सिंह को धर्म पिता बनाया हुआ था। इस लिहाज से बच्ची उसे बाबा कहती थी।

घर के बाहर खेल रही थी छह वर्ष की मासूम
26 जून की दोपहर राम सिंह अपनी पत्नी के साथ पीड़िता के घर आया हुआ था। कुछ देर बाद राम सिंह घर जाकर आराम करने की बात कहकर वहां से निकल गया। उस समय कक्षा एक में पढ़ने वाली छह वर्ष की मासूम घर के बाहर खेल रही थी। राम सिंह उसे घर में टीवी दिखाने की बात कहकर थोड़ी दूर स्थित एक खेत में ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया।

खेत में रोती हुई मिली बच्‍ची
इस घटना के कुछ देर बाद घर वालों ने बच्ची की खोजबीन शुरू की तो वह खेत में रोती हुई मिली। राम सिंह भी वहीं मौजूद था। बच्ची से आप बीती सुनने के बाद स्वजन ने पुलिस को सूचना दी। चिकित्सकीय जांच में दुष्कर्म की पुष्टि होने पर 28 जून 2024 को मोरी थाने में राम सिंह के विरुद्ध पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया।

पुलिस ने तीन अगस्त 2024 को विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय में सुनवाई के दौरान उनकी ओर से 10 गवाह, मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसके आधार पर गुरुवार को विशेष सत्र न्यायाधीश ने राम सिंह को दोषी करार देते हुए सजा सुनाईं।