Uttarakhand News 19 April 2025: Nainital Traffic: सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से बिगड़ी यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए अब भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) काशीपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) रुड़की की मदद ली जाएगी।
हाई कोर्ट ने आइआइएम को ट्रैफिक प्लान पेश करने के निर्देश देते हुए आइआइटी से कहा है कि नैनीताल शहर की भार वहन क्षमता का पता लगाएं। इसके लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआइ) की भी मदद ली जाए। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि नैनीताल में ट्रैफिक जाम की समस्या हर पर्यटन सीजन में आती। जब यातायात कहीं से नियंत्रित नहीं होता है तो जागरूक नागरिक कोर्ट का रुख करते हैं।
ऐसे में रानीबाग (हल्द्वानी) में एचएमटी फैक्ट्री की भूमि पर पार्किंग निर्माण कर वहीं से नैनीताल, भीमताल व कैंची धाम के लिए शटल सेवा का प्लान तैयार कर कोर्ट में पेश किया जाए। मामले में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी।
नैनीताल में यातायात समस्या
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने नैनीताल में यातायात समस्या को लेकर स्वत: संज्ञान लेती तथा अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने नैनीताल, भीमताल व कैंचीधाम में जाम से निपटने के लिए रानीबाग से शटल सेवा संचालित करने का प्लान बनाया जाए। अगर सही से वहां की 35 एकड़ भूमि का उपयोग होगा तो नैनीताल और आसपास की पार्किंग समस्या का भी समाधान हो जाएगा।
रानीबाग में सीसीटीवी लगाकर लाउडस्पीकर सिस्टम से आसानी से यातायात नियंत्रण किया जा सकता है। पुलिस हर दिन वाहनों की संख्या गिनकर एक सर्वे करे और फिर दीर्घकालिक यातायात प्लान बनाया जाए।
अशोक सिनेमा पार्किंग निर्माण पर रोक
सुनवाई के दौरान नगरपालिका के अधिवक्ता देवेंद्र पाटनी की ओर से बताया गया कि प्रशासन अशोक सिनेमा की भूमि पर दोमंजिला पार्किंग का निर्माण करा रहा है। इसमें फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। पालिका की भूमि पर सरकार को निर्माण व निविदा करने का अधिकार नहीं है। पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने भी झील किनारे भारी निर्माण पर रोक लगाई थी, इसके बाद भी यह निर्माण किया जा रहा है।
इस पार्किंग की वर्तमान क्षमता 80 वाहनों की है और अब 5.26 करोड़ खर्च कर केवल 30 और वाहनों की ही क्षमता बढ़ रही है। कोर्ट ने मौखिक रूप से पार्किंग निर्माण पर अगले आदेश तक रोक लगाने के निर्देश दिए। इस आदेश के बाद ग्रामीण निर्माण विभाग के ठेकेदार ने पार्किंग का निर्माण फिलहाल रोक दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने शहर की सड़कों पर दौड़ रही टैक्सी बाइक (टीबी नंबर) को हटाने के निर्देश भी दिए।
साथ ही सड़कों पर लंबे समय से पार्क वाहनों को हटाने व इसका खर्च संबंधित वाहन मालिक से वसूलने को कहा। शहर के विभिन्न इलाकों में सीसीटीवी लगाने व कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश भी कोर्ट ने दिए। बाईपास व अन्य पार्किंग स्थलों पर उपलब्ध हों सुविधाएं खंडपीठ ने रूसी बाईपास सहित अन्य पार्किंग स्थलों पर बायो टायलेट, सीसीटीवी, माइक्रोफोन स्पीकर, पुलिस सुरक्षा व खानपान आदि की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
सार्वजनिक नोटिस
कोर्ट ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर यह भी पूछने को कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन इन वाहनों को पार्क करने के लिए लीज पर दे सकता है तो उनसे संपर्क किया जाए। मुख्य न्यायाधीश स्वयं भी करेंगे निरीक्षण मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान शुक्रवार सुबह कमेटी के साथ यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करेंगे। इधर, सुनवाई के दौरान आइआइएम काशीपुर, मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने भी सुझाव पेश किए। एसपी डा. जगदीश चंद्र व्यक्तिगत रूप से व एसएसपी पीएन मीणा ने वर्चुअली कोर्ट में पेश होकर पुलिस कार्रवाई का ब्यौरा पेश किया। वर्चुअली पेश आइआइटी के निदेशक से कोर्ट ने पूछा कि यातायात नियंत्रण के लिए नैनीताल की भार वाहन क्षमता कैसे निर्धारित की जा सकती है।