Uttarakhand News 06 March 2025: नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में सहकारिता की प्रारंभिक समितियों के निर्विरोध निर्वाचन के बाद शेष पदों के लिए 18-19 मार्च को चुनाव कराने के लिए सहकारिता चुनाव प्राधिकरण के नए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है।

सहकारिता प्राधिकरण को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हरिद्वार निवासी राजवीर सिंह और अन्य ने हाईकोर्ट मे याचिका दायर कर कहा था कि सहकारिता चुनाव प्राधिकरण ने निर्विरोध

निर्वाचन के बाद शेष पदों पर चुनाव का नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जबकि हाईकोर्ट सहकारिता चुनाव पर पहले ही रोक लगा चुका है। प्राधिकरण की ओर से नियम विरुद्ध तरीके से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे निरस्त किया जाए।

एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद नए नोटिफिकेशन के अनुसार चुनाव कराने पर रोक लगा दी है। उल्लेखनीय है कि राज्य में 93 प्रतिशत सहकारी समितियों के चुनाव निर्विरोध हो चुके हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने चुनाव परिणाम पर रोक लगाने के साथ ही प्राधिकरण के वाद को खारिज कर दिया था।